जींद: खाद नमूना फेल पाए जाने पर निर्माता कंपनी को लगाया 50 हजार जुर्माना

 


जींद, 21 मई (हि.स.)। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर खाद व बीज के नमूने लिए जाते हैं। यदि कोई नमूना फेल पाया जाता है तो विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसी कड़ी में खाद नमूना फेल पाए जाने पर निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला द्वारा निर्माता कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. गिरीश नागपाल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम द्वारा 20 मार्च 2024 को स्थानीय अनाज मंडी में हरियाणा फर्टिलाइजर का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उज्जवला कंपनी द्वारा निर्मित फैरस सल्फेट का नमूना लिया गया। यह नमूना हिसार खाद विश्लेषण लैब द्वारा विश्लेषण उपरांत फेल पाया गया। उसके बाद निर्माता कंपनी द्वारा अपील अधिकारी एवं निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकूला को अपील लगाई गई। जिसकी सुनवाई 17 मई को की गई। सुनवाई उपरांत निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा निर्माता कंपनी उज्जवला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स राजस्थान पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा जुर्माना राशि के साथ-साथ निर्माता कंपनी को कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निम्न गुणवत्ता का उत्पादन बनाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे खाद व बीज अच्छी तरह से जांच परख कर लें। अपने संबंधित कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह पर ही खाद व बीज का प्रयोग करें। कोई भी खाद व बीज या दवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव