फरीदाबाद : नेहरू कॉलोनी में तोडफ़ोड़ के खिलाफ प्रदर्शन, दी दिल्ली कूच की चेतावनी
फरीदाबाद, 07 जून (हि.स.)। एनआईटी-3 स्थित नेहरू कॉलोनी में चल रही तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के विरोध में रविवार को स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेहरू कॉलोनी संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विकास परियोजना के नाम पर हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है, जबकि अभी तक परियोजना का डीपीआर और विस्तृत नक्शा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि यदि पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना तोडफ़ोड़ जारी रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा जरूरत पडऩे पर लाखों लोगों के साथ दिल्ली कूच भी किया जाएगा। विजय प्रताप ने कहा कि नेहरू कॉलोनी में 30 मई से शुरू हुई तोडफ़ोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान कई मकान, दुकानें और धार्मिक स्थल प्रभावित हुए हैं। प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई को मेट्रो और एलिवेटेड रोड परियोजना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने परियोजना का डीपीआर अथवा नक्शा सार्वजनिक नहीं किया है।विजय प्रताप ने बताया कि कॉलोनीवासियों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी सहमति से आंदोलन और धरना कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह सरकार को ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास और तोडफ़ोड़ रोकने की मांग की जाएगी। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो अनंगपुर की तर्ज पर महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों की ओर से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है और मामला अदालत में विचाराधीन है।
प्रशासन ने नेहरु कालोनी में लगाई धारा 163
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जनहित एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश रविवार को जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जनहित के मद्देनजर लागू किए गए हैं। यह आदेश एनआईटी-3, नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। आदेशों के अनुसार 07 जून 2026 को सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर