फरीदाबाद : ई-नीलामी प्रकरण में एच.एस.वी.पी. को मुआवजा देने के निर्देश
फरीदाबाद, 15 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में विकास कार्यों की स्थिति से संबंधित एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि प्लॉट की ई-नीलामी से पूर्व स्थल पर आवश्यक विकास कार्य पूर्णता अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि आवंटियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि विकास कार्य पूरे होने के उपरांत ही प्लॉट की नीलामी और कब्जा प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ई-नीलामी में शामिल किए जाने वाले प्लॉट्स पर सभी आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है, जिससे आवंटी समय पर निर्माण कार्य आरंभ कर सकें। मामले में यह पाया गया कि दिनांक 24 नवंबर 2023 को जारी आवंटन पत्र के साथ कब्जा प्रस्तावित किया गया, जबकि स्थल पर कुछ विकास कार्य शेष थे। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या-5 के अनुसार 30 दिनों के भीतर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में ब्याज देय होता है, जिसे नियमों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। आयोग ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि एक सार्वजनिक विकास प्राधिकरण के रूप में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में ब्याज भुगतान की प्रक्रिया स्वत: और समयबद्ध रूप से अपनाई जानी चाहिए, जिससे आवंटियों को अनावश्यक रूप से किसी मंच पर जाना न पड़े। इस संदर्भ में आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की दिनांक 16 अक्टूबर 2025 की टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें वैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया है। आयोग ने बताया कि पूर्व में भी समान प्रकृति के मामलों में सभी प्रभावित आवंटियों को नियमों के अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वर्तमान मामले में आयोग ने यह माना कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम 5,000 रुपये तक के मुआवजे का ही प्रावधान है। हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत आयोग ने शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जिसका भुगतान एच.एस.वी.पी. द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यह राशि प्रारंभ में प्राधिकरण द्वारा अदा की जाए तथा नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर