लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में छह जून तक लागू रहेगी धारा 144

 


जिलाधीश बोले, मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध, होगी कार्रवाई

फरीदाबाद, 18 अप्रैल (हि.स.)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा 18 अप्रैल से 06 जून 2024 तक की अवधि के लिए जिला की सीमा के भीतर किया जारी किया गया है। यह आदेश 06 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधीश ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

इसी के मद्देनजर कई विध्वंसक ताकतें/कार्यकर्ता अपने भयावह मंसूबों के साथ सक्रिय होंगे। जो जिला के भीतर शांति को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे और अनधिकृत रैलियों, धरनों के आयोजन की योजना बनाकर और अन्य आंदोलन के तरीकों का सहारा लेकर आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे। जबकि, पूरी आशंका है कि ऐसे समूह बाधा उत्पन्न करके परेशान करेंगे। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा की कानूनी रूप से सार्वजनिक शांति और अमन-चैन को न भंग करना व दंगों और झगड़े के कारणों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

इसके लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और सभी व्यक्तियों द्वारा इन नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार या व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है।

वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। जुलूस का आयोजन करने वाली पार्टी या संयोजक या व्यक्ति पहले से ही जुलूस शुरू होने का समय और स्थान, पालन किए जाने वाले मार्ग और जुलूस समाप्त होने का समय और स्थान तय कर लेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज