झज्जर: चुनाव प्रचार सामग्री में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक
-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने पारित किए आदेश
झज्जर, 21 अगस्त (हि.स.)। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव सामग्री के प्रकाशन को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत प्रकाशकों को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के नियमों की पालना करनी होगी।
उन्हाेंने बुधवार काे कहा कि चुनाव सामग्री पर प्रकाशक को प्रकाशक के साथ-साथ प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति, संस्थान या पार्टी आदि का नाम एवं पता भी प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा प्रकाशक को चुनाव सामग्री प्रकाशित करवाने वाले का एक शपथ पत्र भी लेना होगा जिसमें दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे जो उक्त व्यक्ति को निजी तौर पर जानता हो। आदेशों के अनुसार निर्धारित समय अवधि में प्रकाशन को राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी व जिला स्तर पर प्रकाशन करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके अलावा प्लास्टिक से किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का निर्माण करने पर प्रतिबंध है। इन आदेशों की अनुपालना नहीं किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। प्रिंटिंग को लेकर ये आदेश सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज / SANJEEV SHARMA