हरियाणा में कक्षा-प्रथम में प्रवेश की न्यूनतम आयु छह वर्ष हुई

 


चंडीगढ़, 24 मार्च (हि.स.)। मंत्रिमंडल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुपालन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार, अब कक्षा-प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि पहले यह 5 वर्ष थी। यह संशोधन हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 के तहत लागू होगा और कार्यालय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। एनईपी 2020 के अनुसार, देश भर में प्रवेश की आयु में एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने 29 मार्च, 2024 को सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों को नए प्रवेश आयु निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे हरियाणा के सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा-प्रथम प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा