जींद: बारह वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर कर सकते हैं मतदान
जींद, 14 सितंबर (हि.स.)। विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज हैं वही मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। ऐसे में सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें। यह कार्य वह ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइटए वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके हासिल कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैए परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए पुोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
पानी व छाछ को छोड़ अन्य खाद्य सामग्री के वितरण को चुनावी खर्च में किया जाएगा दर्ज
जिला निर्वाचन अधिकरी मोहम्मद इमरान रजा ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी जनसभा के दौरान उम्मीदवार केवल छाछ व पानी ही लोगों के बीच वितरित कर सकता है। जिस पर आने वाले खर्च को उसके चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन इसके अलावा कोई अन्य चीज वितरित की जाती है तो उसे संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही उम्मीदवार ने स्वयं सामूहिक भोज का आयोजन ना किया हो लेकिन वह किसी अन्य द्वारा आयोजित सामूहिक भोज या इस तरह के अन्य कार्यक्रम में अपने समर्थकों सहित जाकर अपने पक्ष में वोट मांगता है तो उसका खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा