हिसार : वर्ष 2008 में भर्ती रोडवेज परिचालकों के एसीपी लाभ का रास्ता साफ, निदेशालय ने मांगी जानकारी

 


वित्त विभाग के पत्र के आधार पर राज्य परिवहन ने सभी महाप्रबंधकों को जारी

किए निर्देश

वंचित परिचालकों को लाभ देने की प्रक्रिया होगी शुरू

हिसार, 30 सितंबर (राजेश्वर बैनीवाल)। हरियाणा राज्य परिवहन में वर्ष 2008

में भर्ती हुए परिचालकों को एसीपी लाभ से वंचित रहने के मामले में परिवहन विभाग ने

कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन महानिदेशक की ओर से सभी महाप्रबंधकों को पत्र

जारी कर ऐसे परिचालकों की पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाने के निर्देश

दिए गए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों को एसीपी लाभ देने के संबंध में आगामी कार्रवाई

की जा सके।

महानिदेशक कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी पत्र में वित्त विभाग के 8 जून

2020 के पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि सांझा मोर्चा में शामिल हरियाणा राज्य

परिवहन की यूनियनों की ओर से वर्ष 2008 में भर्ती हुए परिचालकों को एसीपी लाभ से वंचित

रहने की स्थिति में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए एक विशेष वेतन वृद्धि देने की मांग

की गई है।

पत्र में सभी महाप्रबंधकों से वर्ष 2008 में भर्ती हुए उन परिचालकों की जानकारी

मांगी गई है, जिन्हें वित्त विभाग के उक्त पत्र के अनुसार एसीपी लाभ प्राप्त हो चुका

है अथवा जो इससे वंचित हैं। विभाग ने संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार

कर एक अक्टूबर को शाम चार बजे तक मुख्यालय की स्थापना शाखा-4 की ई-मेल पर भेजने के

निर्देश दिए हैं।

विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी में कर्मचारी का नाम, पद, नियुक्ति की तारीख,

एसीपी प्रदान किए जाने की तारीख तथा निर्धारित अवधि में एसीपी नहीं दिए जाने की स्थिति

में उसका कारण बताने का कॉलम शामिल है। इसके साथ ही अन्य टिप्पणियों के लिए भी अलग

कॉलम रखा गया है। रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों में एसीपी का मुद्दा भी प्रमुख

रूप से शामिल रहा है। अब परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2008 में भर्ती परिचालकों की जानकारी

जुटाने के निर्देश जारी होने से इस मामले में आगामी कार्रवाई की उम्मीद जगी है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर