सिरसा: धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में चुनाव प्रचार करने पर खर्च का देना होगा विवरण: खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह
सिरसा, 16 सितंबर (हि.स.)। खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखी जाए और यदि कोई प्रत्याशी इन कार्यक्रमों में शामिल होकर वोट मांगता है तो नियम अनुसार कार्यक्रम पर हुए खर्च को प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी शादी समारोह स्थल और सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी हॉल) पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
खर्च पर्यवेक्षक ने बताया कि प्रत्याशी ऐसे सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन यदि कार्यक्रम में वोट अथवा समर्थन की अपील की जाती है तो नियम अनुसार खर्च का ब्यौरा देना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि निर्धारित समय पर अपने खर्च रजिस्टर की जांच करवाएं और निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार दस हजार रुपये से अधिक कोई भी नगदी खर्च न करें। किसी भी चुनाव खर्च को छिपाने या कम दिखाने पर निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
खर्च पर्यवेक्षक ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों और एफ़एसटी टीमों को निर्देश दिये है कि प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रमों की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और खर्च पर्यवेक्षक कार्यालय को दी जाए। सहायक खर्च पर्यवेक्षक ( मुख्यालय ) द्वारा ऐसे सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड रखा जाएगा जहां सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में प्रत्याशी के लिए वोट या समर्थन की अपील की गयी हो।
हिन्दुस्थान समाचार / रमेश डाबर