सोनीपत: ढाबा संचालक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखें: एसीपी

 


सोनीपत, 16 जनवरी (हि.स.)। सोनीपत पुलिस ने ढाबा संचालकों, टैक्सी स्टैंड मालिकाें तथा गाड़ियाें की खरीदाे-फराेख्त करने वालाें काे अपने सीसीटीवी की रिकार्डिंग एक माह तक संरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सहायक

पुलिस आयुक्त अमित धनखड़ ने यहां आयोजित बैठक में होटल व ढाबा संचालक, टैक्सी चालक

तथा वाहन खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों को यह निर्देश जारी किए।सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि होटल और ढाबों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का

पहचान पत्र जांचना अनिवार्य है। पहचान पत्र का विवरण रजिस्टर या निर्धारित पोर्टल पर

दर्ज किया जाए। बिना पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को ठहराना कानूनन अपराध है। इस संबंध

में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि

की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

टैक्सी

संचालन और वाहन खरीद-बिक्री को लेकर सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया गया।

टैक्सी चालकों

से कहा गया कि अज्ञात सवारियों को लंबी दूरी पर ले जाने से पहले थाना या संबंधित चौकी

में जानकारी साझा करें। गाड़ी खरीद-बिक्री करने वाले कारोबारियों को निर्देश दिए गए

कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन का सौदा न करें, क्योंकि चोरी के वाहन अक्सर

आपराधिक गतिविधियों में उपयोग किए जाते हैं। अंत

में पुलिस-जन सहयोग से सोनीपत को सुरक्षित रखने की अपील की गई। उपस्थित व्यापारियों

ने पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना