फतेहाबाद: कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक

 


-डीसी ने की किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा

-पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने का आह्वान

फतेहाबाद, 10 मार्च (हि.स.)। उपायुक्त राहुल नरवाल व पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी की अध्यक्षता में रविवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों व अन्य सभी वर्गों के लिए चलाई गई अनेक योजनाओं के बारे में भी उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

बैठक में उपायुक्त राहुल नरवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हित में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में देरी ना करे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें।

उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि किसान व पशुपालकों के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना का पशुपालक व किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और अधिक जानकारी के लिए भोडिया खेड़ा स्थित पशुपालन विभाग उपनिदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा।

कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है। सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है, ताकि साल में एक बार ऋण शून्य हो जाए। बैठक के दौरान पुलिस, राजस्व सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव