जींद : हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद
जींद, 19 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने हत्या करने के जुर्म में शुक्रवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे पक्ष के छह लोगों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नरवाना खंड के गांव दनौदा खुर्द में 12 मई 2015 को जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए थे। जिसमें तेजधार हथियारों का प्रयोग किया गया था। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस झगड़े में एक गुट के प्रताप की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस ने एक गुट के लोगों के खिलाफ हत्या तथा दूसरे गुट के लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने एक पक्ष के भजन उर्फ लाल सिंह उर्फ हरभजन सिंह, रमेश सिंह, रामफल सिंह तथा इंद्रो देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा तथा 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे गुट के छह लोगों गांव दनौदा खुर्द निवासी रणबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह, जरनैल, गांव दुबल (कैथल) निवासी दिलावर, दुलीचंद, अमरीक को हत्या के प्रयास के जुर्म में सात-सात वर्ष कैद तथा 30-30 हजाहर रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज में यह स्पष्ट संदेश देता है कि आपसी विवादों में कानून अपने ही हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा