भ्रष्टाचार का आरोपी रतिया का पार्षद निलंबित
फतेहाबाद, 20 मार्च (हि.स.)। हरियाणा नगर निकाय विभाग के निदेशक ने रतिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के पार्षद विजय कुमार को निलंबित कर दिया है। इस बात की पुष्टि नगर पालिका के सचिव शुभम कुमार ने शुक्रवार को की है। शुभम कुमार ने बताया कि निदेशक द्वारा वार्ड नंबर 11 के पार्षद विजय कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार रेंज में मुकदमा दर्ज होने के बाद निदेशक द्वारा निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 2025 को पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के निर्देशों के बाद पार्षद विजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत हिसार रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मुकदमे के तहत वार्ड नंबर 15 निवासी हरप्रीत सिंह द्वारा 8000 के रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था और रिकॉर्डिंग भी कॉपी की थी जिसके बाद ब्यूरो द्वारा पार्षद विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के बाद निदेशक नगर निकाय विभाग ने पार्षद विजय कुमार को निलंबित कर दिया है। नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने बताया कि निदेशक द्वारा वार्ड नंबर 11 के पार्षद विजय कुमार को निलंबित किया गया है जिसकी सूचना पार्षद को दे दी गई है।
वहीं पार्षद विजय कुमार का कहना है कि निदेशक द्वारा उन्हें राजनीतिक दबाव के तहत निलंबित किया गया है क्योंकि जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया था वह भी राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किया गया था जिसको लेकर वह जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे और निलंबित करने के विरोध में अलग से याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर वह न्यायालय की शरण लेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा