क्रेस्ट घोटाला: सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 को आरोपित बनाया
चंडीगढ़, 16 जून (हि.स.)। चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलाॅजी प्रमोशन सोसायटी (क्रेस्ट) से जुड़े घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपित बनाया है।
सीबीआई के अनुसार, मामला क्रेस्ट के बैंक खातों से 75.34 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। जांच एजेंसी का दावा है कि बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से सरकारी धन को सुनियोजित तरीके से बाहर निकाला गया और बाद में विभिन्न माध्यमों से उसका उपयोग किया गया।
सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में कुल 13 आरोपितों को नामजद किया है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पांच अधिकारी, क्रेस्ट के दो सरकारी अधिकारी, दो शेल कंपनियां और चार निजी व्यक्ति शामिल हैं। जांच एजेंसी ने सभी आरोपितों पर आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए हैं। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच के अनुसार सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए रखी गई राशि बैंक खातों से निकालकर कथित तौर पर दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई। सीबीआई का दावा है कि इस प्रक्रिया में बैंकिंग सिस्टम के भीतर मौजूद कुछ लोगों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि धनराशि को आगे शेल कंपनियों और निजी व्यक्तियों तक पहुंचाया गया, जिससे कई लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिला। जांच एजेंसी अभी इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है और धन के अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि क्रेस्ट मामले की जांच अभी जारी है और यह पहली चार्जशीट है। जांच के दौरान मिले नए तथ्यों, वित्तीय लेन-देन और अन्य संदिग्ध कड़ियों के आधार पर आगे भी पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएंगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा