रोहतक:दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

 

रोहतक, 15 जनवरी (हि.स.)। एडिशनल सेशन जज शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख 88 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।

पीडिता ने वर्ष 2023 में एसपी को लिखित में शिकायत दी थी, जिसके बाद पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने आरोपी तेज कालोनी निवासी आशीष के खिलाफ पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई करते हुए वीरवार को एएसजे शैलेन्द्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अदालत द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। पीडिता के परिजनों ने बेटी को न्याय मिलने पर एएसजे शैलेन्द्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल