नूंह: नाबालिग छात्रा के अपहरण में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 




नूंह, 11 सितंबर (हि.स.)। नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण से जुड़े मामले में आरोपी राम किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत में हुई।

वर्ष 2023 में एक गांव निवासी 15 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी थी। परिजनों की शिकायत पर महिला थाना नूंह में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

मामले की जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और अदालत में पेश किए गए गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को हुए शारीरिक एवं मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए उसके पुनर्वास और सहायता को आवश्यक बताया। इसी के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार मुआवजा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि पीड़िता को तत्काल आवश्यकताओं एवं खर्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया