हरियाणा में पंजीकरण के बिना नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर

 


- मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम, 2026’ को मंजूरी

चंडीगढ़, 13 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा में अब बिना मंजूरी के कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए पूरा फ्रेम वर्क तैयार करते हुए ‘हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम, 2026’ को मंजूरी दी है।

ये नियम 'हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024' के तहत बनाए गए हैं, जो उच्चतर अध्ययन, नौकरियों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करेंगे।यह एक्ट भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुरुप हैं।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्स कोचिंग सेंटरों अथवा संस्थानों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करना है। हरियाणा तथा देश के अन्य राज्यों में कोचिंग सेंटरों में आग लगने जैसी घटनाओं के अलावा अन्य कई तरह की अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संबंध में नियम कानून बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। वर्तमान में हजारों की संख्या में कोचिंग सेंटर बगैर किसी नियम व बुनियादी सुविधा के चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा राज्य के रोहतक, भिवानी, करनाल तथा पंचकूला आदि में कोचिंग सेंटरों की भरमार है।

इन सभी सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने नए नियमों को मंजूरी प्रदान की है। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार बहुत जल्द एक पोर्टल विकसित करेगी। इस पोर्टल पर प्रत्येक कोचिंग सेंटर पंजीकृत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोचिंग संस्थानों को अपने संस्थान, विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। स्वीकृत ढांचे के तहत प्रत्येक मौजूदा निजी कोचिंग संस्थान के साथ-साथ नया कोचिंग सेंटर खोलने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्थान को नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

पंजीकरण के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देय होगा। संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आवेदनों की जांच करेगा और आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने पर, तीन साल के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। नियमों में पंजीकरण के नवीनीकरण का भी प्रावधान है। निजी कोचिंग संस्थान को अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले 5,000 रुपये के नवीनीकरण शुल्क के साथ नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

नियामक ढांचा कोचिंग संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित है। पंजीकृत संस्थानों को निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखने और संबंधित प्राधिकरण को सालाना जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा, अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम-सामग्री और शुल्क संरचना, कक्षाओं की संख्या और क्षमता, प्रति बैच अधिकतम छात्रों की संख्या, शिक्षण, परामर्शदाता (काउंसलिंग) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता व बायोडाटा, और छात्रों की संख्या के अनुपात में कोचिंग क्षेत्र के विवरण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

नियमों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है। निर्धारित जानकारी में फर्नीचर, पर्याप्त रोशनी, पीने योग्य पानी, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग शौचालय और अग्नि-सुरक्षा उपायों जैसी सुविधाओं के अलावा चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा (फस्र्ट-एड), पार्किंग, पुस्तकालय या वाचनालय, वाई-फाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास और कैंटीन सुविधाएं शामिल हैं।

यह ढांचा भवन से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का भी प्रावधान करता है, जिसमें यह शामिल है कि भवन अपना है या लीज/किराए पर लिया गया है, अग्नि-सुरक्षा प्रमाणन, संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी) प्रमाणन और क्या भवन विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) छात्रों के लिए बाधा मुक्त (बेरियर-फ्री) है। इसके अलावा कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त (एंटीसिडेंट्स) के सत्यापन के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आमतौर पर दसवीं के बाद विद्यार्थी स्कूलों में डमी एडमिशन करवाकर कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं लेकिन अब नए नियमों में इस पर भी तलवार लटक गई है। सरकार ने साफ किया है संस्थान को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों या अन्य संस्थानों में पढऩे वाले छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं उनके नियमित अध्ययन या कार्य समय के दौरान आयोजित न की जाएं। निजी कोचिंग संस्थान पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र-अनुकूल तरीके से काम करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा