हिसार : अस्थायी ड्यूटी वाले अधिकारी को एसपीआईओ का चार्ज देना नियमों के विपरीत: नरेश गुणपाल

 


हिसार रोजगार कार्यालय में विधिवत नियुक्त एसपीआईओ कौन, किस आदेश के तहत दी

गई जिम्मेदारी

हिसार, 22 सितंबर (हि.स.)। जिला मंडल रोजगार कार्यालय में राज्य जन सूचना अधिकारी

(एसपीआईओ) की जिम्मेदारी को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश गुणपाल ने सवाल उठाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार के आरटीआई पोर्टल पर मंडल रोजगार कार्यालय, हिसार

के लिए एसपीआईओ-कम-सहायक निदेशक/मंडल रोजगार अधिकारी की नियुक्ति दर्शाई गई है, इसके

बावजूद आरटीआई से संबंधित जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को दिए जाने का मामला सामने आया है,

जिसकी यहां केवल अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है।

नरेश गुणपाल ने मंगलवार काे कहा कि जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद में कार्यरत सहायक रोजगार

अधिकारी रितु जांगड़ा की यदि मंडल रोजगार कार्यालय हिसार में केवल अस्थायी ड्यूटी लगाई

गई है, तो उन्हें एसपीआईओ की जिम्मेदारी दिया जाना प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्ति

आदेशों के अनुरूप होने पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने मंडल

रोजगार कार्यालय हिसार के लिए किसी अधिकारी को विधिवत एसपीआईओ नियुक्त किया है तो आरटीआई

आवेदनों से संबंधित जिम्मेदारी उसी अधिकारी द्वारा निभाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा

कि किसी अन्य अधिकारी को केवल अस्थायी ड्यूटी के आधार पर आरटीआई संबंधी जिम्मेदारी

सौंपने से पहले सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट आदेश होना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम के

तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी की महत्वपूर्ण

जिम्मेदारी है।

नरेश गुणपाल ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग से स्पष्ट करने की मांग की

कि मंडल रोजगार कार्यालय हिसार में वर्तमान में विधिवत नियुक्त एसपीआईओ कौन है और उसकी

नियुक्ति किस आदेश के तहत हुई है। साथ ही, अस्थायी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को आरटीआई

संबंधी जिम्मेदारी किस सक्षम आदेश के आधार पर दी गई है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक

की जाए। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्त एसपीआईओ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा

है तो संबंधित उच्चाधिकारी मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि आरटीआई

आवेदकों को समय पर सूचना मिल सके और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर