जींद : राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 हजार मामलों का हुआ निपटान

 


जींद, 14 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय जींद व उपमंडल न्यायालय नरवाना तथा सफीदों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बेंचों ने पांच करोड़ आठ लाख 98,803 रुपये की सेटलमेंट राशि के 12 हजार 110 मामलों का निपटारा किया। सीजेएम मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय व हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालतों का आयोजन किया गया।

जिसमें जिला स्तर पर पूजा सिंगला अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, किर्ति जैन प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जींद, शिफा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जींद, पारिंदर सिंह ज्यूडिशयल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमनदीप नैन अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन सफीदों, विशाल गुप्ता ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरवाना की देखरेख में लगाई गई। इसी प्रकार नरवाना उपमंडल में अश्वनी गुप्ता न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तथा सफीदों उपमंडल में अमित नैन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने इस राष्ट्रीय लोक अदालतों में न्याय प्रक्रिया के तहत अपने फैसले सुनाए। शनिवार को आयोजित हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 14 हजार 285 मामले रखे गए। जिसमें से 12 हजार 110 मामलों का निपटारा हुआ व कुल सेटलमेंट राशि 50898803 रुपये रही।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर व दोनों नरवाना तथा सफीदों उपमंडल में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटनाओं के 54 केस के अलावा हिंदू मैरीज के 102 केस, चैक बाउंस के 198 केस, दिवानी के 10131 तथा अपराधिक मामलों के 1197 का निपटान किया गया। इसी कड़ी में प्री लिटिगेटिव बैंक लोन के 30 मामलों का निपटान किया गया। सीजेएम मोनिका ने कहा कि लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उठाना चाहिए। क्योंकि लोक अदालत में मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। जिससे समय व धन की बचत होती है व आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा