हिसार: नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाइयों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध

 


जिलाधीश ने धारा 144 के लगाकर जारी किए आदेश

हिसार, 10 नवंबर (हि.स.)। जिलाधीश उत्तम सिंह ने जिले में नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाइयों (प्रीगाबालिन, टपेंटाडोल, जोपिलोन साल्ट आधारित दवा) की खुली/अनियंत्रित बिक्री पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। आदेशों की उल्लंघना पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिलाधीश उत्तम सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इन दवाओं (जैसे प्रीगाबालिन, टपेंटाडोल, जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवा) को गोली या इंजेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जारी आदेशों के अनुसार थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता प्रीगाबालिन की 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा की दवाइयों का क्रय-विक्रय नहीं करेगा। थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता दवाइयों (जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं हैं, विशेषकर प्रीगाबालिन की 75 मि.ग्रा., टपेंटाडोल, जोपिक्लोन घटक आधारित दवाइयां) का बिना क्रय-विक्रय बिल के बिक्री नहीं करेंगे। थोक दवा विक्रेता उक्त दवाइयों के समस्त क्रय-विक्रय की दैनिक स्टॉक रजिस्टर में बैच नंबर सहित संधारण करेंगे। इसकी तिथि वार सूचना उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। खुदरा दवा विक्रेता प्रीगाबालिन की 75 मि.ग्रा. टपेंटाडोल, जोपिक्लोन घटक आधारित दवाइयों का विक्रय चिकित्सक की मूल प्रेसक्रिप्एशन/पर्ची पर अपने मोहर व तिथि अंकित करते हुए करेंगे।

वरिष्ठ जिला अपने नियंत्रक हिसार थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता के टपेंटाडोल, जोपिक्लोन घटक आधारित दवाइयों के क्रय-विक्रय की मासिक रिपोर्ट की जांच कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ जिला औषधि नियंत्रक हिसार, संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) व पुलिस विभाग परस्पर समन्वय कर टीमें बनाकर प्रत्येक माह तीन से पांच मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव