मगन आत्महत्या केस में पत्नी व उसके प्रेमी की जमानत याचिका खारिज
रोहतक, 2 जुलाई (हि.स.)। गांव डोभ निवासी मगन आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी व प्रेमी की अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, आपको यहां जमानत नहीं मिलेगी। अदालत के समक्ष मगन की पत्नी व उसके प्रेमी की वीडियो क्लिप व अन्य सबूत रखे गए, जिनके आधार पर अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। बुधवार को न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मगन आत्महत्या मामले मेंं दिव्या व उसके प्रेमी दीपक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए अर्जी को खारिज कर लिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ काफी सबूत सामने आए हैं, जिस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि अब आरोपी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देंगे। मृतक मगन के परिजनों ने कहा कि दोनों आरोपी दो दिन से रोहतक में ही थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। जबकि जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के फोन बंद आ रहें हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि मुम्बई जाकर इस मामले में काफी सबूत एकत्रित किए हैं, सबूतों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट में भी जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल करीब दस दिन पहले अपनी पत्नी व उसके प्रेमी से तंग आकर गांव डोभ निवासी मगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी दीपक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर रखा हैै। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल