नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कैद की सजा
जींद, 8 फरवरी (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों इलाके के एक व्यक्ति ने 13 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 11 अक्टूबर रात को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव लुहारी राघव निवासी सन्नी, उसकी बेटी का अपहरण किया है। सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सन्नी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपित सन्नी के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा जोड़ कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्राहास की अदालत ने सन्नी को 20 साल का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन/पवन