जींद : नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दस साल का कारावास
जींद, 7 जून (हि.स.)। एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में दोषी को दस वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो सल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2019 को सीआईए स्टाफ नरवाना को पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटूराम कालोनी निवासी अशोक अवैध रूप से नशीले पदार्थो का कारोबार करता है। वह नशीले पदार्थ लेकर हिसार चुंगी की तरफ आने वाला है। सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने हिसार चुंगी पर निगाह रखनी शुरु कर दी। देर रात को पुलिस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 11 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ।
पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान छोटूराम कालोनी निवासी अशोक के रूप में हुई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने अशोक के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर काबू किया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने अशोक को नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दस साल का कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र