जींद: नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा
जींद, 20 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से घर में घुस दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार सहित बाहर गया हुआ था। पीछे से सोनू उनके घर घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। सोनू लगातार उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता रहा। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता के पिता की शिकायत पर सोनू के खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सोनू को उम्र कैद तथा 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव