जींद : नशीले पदार्थ बेचने के जुर्म में सात साल कैद की सजा

 


जींद, 13 दिसंबर (हि.स.)। जींद। एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने नशीले पदार्थ बेचने के जुर्म में बुधवार को दोषी को सात वर्ष कैद तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जनवरी 2018 को सूचना मिली थी कि रामनगर रोहतक रोड पर किराये पर रहा कैथल निवासी विक्की नशीले पदार्थ बेचने का कार्य करता है। जिसके आधार पर पुलिस ने विक्की के मकान के आस पास निगाह रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद विक्की नशीले पदार्थ लेकर आया तो पुलिस ने उसे काबू करलिया। तलाशी लिए जाने पर सके पास से 14 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। शहर थाना पुलिस ने विक्की के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने विक्की को सात साल की कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव