जींद : बच्चे से कुकर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

 


जींद, 22 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मार्च 2022 को शहर थाना नरवाना इलाके के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 11 मार्च को मोहल्ले का ही गिरीश उसके नौ वर्षीय भतीजे को बहला फुसला कर एकांत में ले गया, जहां पर गिरिश ने उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। तबीयत बिगड़ने पर भतीजे ने गिरिश की करतूत के बारे में बताया। शहर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गिरिश के खिलाफ कुकर्म करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्र हास की अदालत ने गिरिश को बालक से कुकर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन/संजीव