जींद: नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में दो साल का कारावास
जींद, 5 फ़रवरी (हि.स.)। एडीजे डा. नेहा नौरिया की अदालत ने सोमवार को नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में दोषी को दो वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को दो माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो जून 2021 को शहर थाना नरवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव दिडबा पंजाब निवासी बलबीर नरवाना के हिसार रोड से नशीला पदार्थ खरीदकर वापस जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देवीलाल स्कूल के निकट बलबीर को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 15.6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने बलबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने बलबीर को दो साल का कारवास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव