जींद: छात्रा का अपहरण करने के जुर्म में 10 साल का कारावास
जींद, 7 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरुवार को छात्रा का अपहरण करने के जुर्म में दोषी 10 साल की कैद की सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने चार अगस्त 2022 को सदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया है। सफीदों थाना पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो गांव बनियाखेड़ा निवासी दीपक का नाम सामने आया। जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपहृत लड़की को भी बरामद कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दीपक को अपहरण का दोषी करार देते हुए दस साल का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव