जींद : बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में बाबा को 20 वर्ष कैद की सजा
जींद, 23 अक्टूबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में सोमवार को महंत को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाका गांव की एक महिला ने 27 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी भाभी की लगभग सात आठ साल पहले मौत हो चुकी है। जबकि उसका भाई शराबी प्रवृति का है। घर में बुजुर्ग मां-बाप के अलावा उसका 12 वर्षीय भतीजा है। जो चौथी कक्षा में पढता है। जब वह 26 अक्टूबर को अपने मायका आई तो उसके 12 वर्षीय भतीजे को दर्द था। जब उसने पूछा तो उसे बताया कि वह आसन डेरे में जाता है और महंत सोनू नाथ उसके साथ गलत काम करता है। जिसके चलते उसे दर्द हो रही है।
सदर थाना नरवाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर महंत सोनूनाथ के खिलाफ कुकर्म, छह पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने डेरे के मंहत सोनू नाथ को 20 वर्ष की कैद तथा साढ़े दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव