जींद: हत्या के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा

 


जींद, 19 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने मंगलवार को युवक की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर निवासी विक्रम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी, लेकिन समझौता हो गया था। विजय उसके भाई से रंजिश रखे हुए था। इसी रंजिश के चलते पड़ोसी विजय ने तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विजय मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने प्रवीन की शिकायत पर विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने विजय को उम्र कैद तथा दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन/संजीव