हिसार : नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम : सुनीता रेड्डू
हिसार, 14 अप्रैल
(हि.स.)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया एक
ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय है। इससे महिलाओं को बड़ा अधिकार मिला है।
यह बात भाजपा महिला
मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता रेड्डू ने अधिनियम का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने कहा
कि यह कानून देश की आधी आबादी को केवल सम्मान ही नहीं वास्तविक राजनीतिक शक्ति भी प्रदान
करने वाला है। यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं
के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि दशकों तक महिलाओं के
अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस केवल वादों तक सीमित रही। पंचायत स्तर पर महिलाओं
की भागीदारी लगभग आधी है लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अब भी अपेक्षाकृत
कम है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक निर्णायक कदम है।
सुनीता रेड्डू ने
कहा कि भारत में पिछले एक दशक में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर व्यापक परिवर्तन हुए
हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 72 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर हैं, जो
उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और
गणित में 43 प्रतिशत महिला स्नातकों की भागीदारी देश के बदलते शैक्षणिक परिदृश्य को
दर्शाती है। मुद्रा योजना के 69 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, स्टैंड-अप इंडिया
योजना के 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अब केवल
घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर