कैथल : शिकायत दर्ज होते ही पीड़ित को तुरंत सहायता राशि देना सुनिश्चित करें : अपराजिता
कैथल, 03 मार्च (हि.स.)। डीसी अपराजिता ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत जिन भी पीड़ित की शिकायत दर्ज होती है, तो उन्हें तुरंत कानून के तहत दी जाने वाली राहत राशि देना सुनिश्चित करें। इस कार्य को समयबद्ध करने के लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें।
डीसी अपराजिता मंगलवार काे लघु सचिवालय में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989) की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रही थीं। बैठक में एजेंडे में शामिल 12 बिंदुओं पर एक-एक करके विचार-विमर्श किया गया ।
जिला कल्याण अधिकारी सीमा ने बताया कि अधिकतर मामलों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है और जल्द ही पोर्टल के माध्यम से राशि जारी की जाएगी। डीसी अपराजिता ने कहा कि कोई भी राशि लंबित न रखी जाए और नियमों के अनुसार ही राशि प्रदान की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत उसकी सूचना कल्याण विभाग को दें। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है, तो कानून के दायरे में रहकर जरूरी कार्रवाई करें, ताकि संबंधित व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग इस तरह के मामलों में पूरी गंभीरता से कार्य करें।
हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे