हिसार में गैस एजेंसी के कार्यालय व अवैध गोदाम पर रेड, भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद
एयरपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के पास बनाया गया था अवैध गोदाम
हिसार, 15 जून (हि.स.)। हिसार में घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण और वितरण
में अनियमितताओं की सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त
टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एचएलआरडीसी गैस एजेंसी (बीपीसीएल) के कार्यालय और गोदाम
पर छापेमारी की। जांच के दौरान एजेंसी द्वारा नियमों के विपरीत एक अवैध गोदाम में बड़ी
संख्या में गैस सिलेंडरों का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। टीम ने मौके से कुल
881 गैस सिलेंडर बरामद किए और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत सौंप
दी।
रेड के दौरान टीम में सीएम फ्लाइंग रेंज के डीएसपी विक्रमजीत, हिसार रेंज इंचार्ज
सुनैना, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्रवण कुमार, निरीक्षक सुरेंद्र, ईएसआई कृष्ण,
एएसआई सुरेंद्र तथा एचसी जितेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार
सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि हिसार स्थित एचएलआरडीसी गैस एजेंसी में गैस सिलेंडरों
के भंडारण और वितरण को लेकर कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इस पर
संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह एजेंसी के कार्यालय और संबंधित परिसर में जांच शुरू की।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि गैस एजेंसी का अधिकृत और स्वीकृत गोदाम
किसी अन्य स्थान पर है लेकिन एजेंसी संचालकों द्वारा कार्यालय परिसर के साथ बने एक
बड़े हॉल को अवैध गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां बड़ी संख्या में
गैस सिलेंडरों का भंडारण किया गया था जबकि इसके लिए किसी प्रकार की वैध अनुमति प्रस्तुत
नहीं की जा सकी। टीम द्वारा की गई गणना में अवैध गोदाम से निम्नलिखित सिलेंडर बरामद हुए। इसमें
14.2 किलोग्राम क्षमता के 619 खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा 241 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर।
पांच किलोग्राम क्षमता के 16 खाली कमर्शियल सिलेंडर तथा 5 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर
मिले है। इस प्रकार कुल 881 गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए।
छापेमारी के दौरान कुछ उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए मौके पर पहुंचे हुए
थे। जांच में सामने आया कि उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी शुल्क लिया जा रहा था, जबकि उन्हें
सिलेंडर इसी अवैध गोदाम से सीधे उपलब्ध करवाए जा रहे थे। सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने कहा कि सभी गैस एजेंसी संचालकों
को केवल स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त गोदामों में ही गैस सिलेंडरों का भंडारण करना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर