कैथल: चरस बेचने का धंधा करने वाले को 3 साल का कठोर कारावास
कैथल, 4 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट संगीता राय सचदेव की अदालत ने चरस बेचने का धंधा करने के दोषी को सोमवार को 3 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना सदर में 16 मार्च 2020 को मुकदमा नंबर 62 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। गोयल ने केस फाइल के हवाले से बताया कि 16 मार्च 2020 को पुलिस पार्टी गश्त करते हुए गांव खुराना में पशु हस्पताल के सामने पहुंची। वहां एक व्यक्ति ने सूचना दी कि राजेन्द्र सिहं उर्फ कालु निवासी खुराना चरस बेचने का धंधा करता है। इस पर पुलिस पार्टी व्यक्ति द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार राजेन्द्र सिहं के मकान के पास पंहुची तो एक व्यक्ति उस मकान के अन्दर खड़ा दिखाई दिया जो अपने हाथ में कुछ छिपा रहा था। पुलिस ने उसे काबू किया जिसने अपना नाम राजेन्द्र सिहं उर्फ कालु निवासी खुराना बताया।
जब ड्यूटी मस्ट्रिेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 381 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सारे हालात पर चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया। अदालत ने दोनोंं पक्षों को ध्यान से सुना तथा गवाहों और सबूतों के आधार पर राजेन्द्र को चरस बेचने का धंधा करने का दोषी पाया। एडीजे संगीता राय सचदेव ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव