कैथल: वर्ष 2017 के हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 2.42 लाख रुपये जुर्माना

 

कैथल, 24 अगस्त (हि.स.) करीब नौ साल पुराने हत्या के मामले में साेमवार काे कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2017 में गांव पाडला में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने से जुड़ा है। अदालत ने गांव पाडला निवासी देवेंद्र , संजीव, मनीराम, श्रीभगवान और सुभाष को दोषी करार दिया है। सभी काे उम्र कैद के साथ प्रत्येक को दो लाख 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

पुलिस के अनुसार गांव मालखेड़ी निवासी मोहित ने सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक तीन मार्च 2017 को वह अपने दोस्त दिल्लोंवाली निवासी प्रदीप के साथ सांघन में एक शादी समारोह में गया था। रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से गांव पाडला की ओर लौट रहे थे। उनके साथ एक अन्य दोस्त भी था, जिसे उन्होंने गांव के बीच में छोड़ दिया। इसके बाद प्रदीप और मोहित गांव की एक गली से गुजर रहे थे। इसी दौरान प्रदीप ने बाइक रोककर एक मकान से आवाज लगाकर एक लड़की को बातचीत के लिए बाहर बुलाया। आरोप है कि लड़की ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और बताया कि उसका चाचा आ रहा है। इसी बीच परिवार के कई लोग कथित तौर पर हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए। दोनों युवकों की बाइक गिराकर उन्हें जबरन घर के अंदर ले जाया गया। आरोपियों ने दोनों को एक बाड़े में ले जाकर उनके हाथ बांध दिए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली सुबह मोहित के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

25 गवाहों के बयान और 95 पेज के फैसले पर सजा

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले से जुड़े ठोस साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कुलदीप गर्ग ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 25 गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद 95 पृष्ठ के फैसले में पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 2.42 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे