हिसार में नाबालिगा से रेप के दो दोषियों को 20-20 साल कैद

 


अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.16 लाख जुर्माना

भी लगाया

हिसार, 27 मार्च (हि.स.)। एडीजे सुनील जिंदल

की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई

है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा

न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार हांसी क्षेत्र

के गांव की लगभग 16 वर्षीय नाबालिगा से रेप के आरोप में केस दर्ज किया गया था। शिकायत

के अनुसार लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया गया था। यह घटना अक्टूबर 2020 की

है। पीड़िता की मां ने हांसी महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार,

गांव के ही दो लड़कों ने नाबालिग को बहाने से बुलाया, बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में

बिठाया और हिसार हाईवे पर एक अंजान जगह ले गए। वहां दोनों ने शराब पी और लड़की को कोल्ड

ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ

रेप किया। पीड़िता को करीब दो घंटे बाद होश आया।

पीड़िता की मां ने बताया कि वारदात करीब 40 दिन

पहले हुई थी। आरोपी युवक वीडियो और फोटो होने की बात कहकर नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहे

थे और उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। मामले का पता चलने पर मां

ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़ित पक्ष के वकील विक्रम मित्तल ने बताया

कि इसी मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366ए, 328, 376, 506 और पॉक्सो

एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों

को शुक्रवार को 20-20 साल कैद व प्रत्येक दोषी पर 1.16 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर