कैथल: अदालत ने सुनाई अफीम रखने के दोषी को 2 साल का कठोर कारावास
-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया
कैथल, 1 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने अफीम रखने के दोषी को दो साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहींं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में एएसआई जसबीर सिंह ने 13 अप्रैल 2017 को सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 61 के तहत केस नंबर 52 दर्ज करवाया था। स्टेस की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की।
पुलिस रिपोर्ट के हवाले से डीडीए ने बताया कि घटना के दिन पुलिस पार्टी गश्त व व्हीकल चैकिंग के दौरान खनौरी रोड, पाङला नजदीक पावर हाऊस मौजूद थी। इस बीच खनौरी की तरफ से करीब सांय 9 बजे एक मोटरसाईकल नंबर एचआर 32 एच-6783 पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस पार्टी ने रुकने का ईशारा किया तो मोटरसाईकल चालक ने मोटरसाईकल रोक दी। ड्राईवर को मोटरसाईकल के कागजात पेश करने बारे कहा तो चालक आरसी के अतिरिक्त मोटरसाईकल से सम्बन्धित अन्य कागजात पेश नहीं कर सका। पूछताछ पर मोटरसाईकल चालक ने अपना नाम खुशनसीब पुत्र जिले सिह जाति जाट वासी घोघङिय़ा जिला जीन्द व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अमरजीत पुत्र ताराचन्द जाति जाट वासी कान्हाखेड़ा जिला जीन्द बताया। इस पर मोटरसाईकल चालक खुशनसीब का चालान किया गया।
जब एएसआई चालान भरने मे व्यस्त हुआ तो मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी पैंट से एक पोलिथीन निकालकर नजरें बचाते हुए सङक़ के नीचे साईड में फंैक दिया जिसको साथ खड़े साथी पुलिस कर्मी ने चैक किया तो उसमें अफीम मिली। पुलिस ने केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। केस में कुल 9 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खुशनसीब को अफीम रखने का दोषी पाया और अपने 18 पेज के फैसले में दो साल की कैद व 10 हजार ररुपए जुर्मान की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव