कैथल: गांजा फूल पत्ती रखने के दोषी को एक साल की सख्त सजा
कैथल, 15 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की विशेष अदालत ने शुक्रवार को गांजा फूल पत्ती रखने के दोषी को एक साल सख्त कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस बारे में थाना शहर कैथल में 15 मई 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायालय जय भगवान गोयल ने बताया कि 15 मई 2021 को एसआई जोगेन्द्र सिंह, इएसआई बलजीत सिंह व अंग्रेज सिंह, एएसआई बलराज व शुभकर्ण, ईएएसआई राज ङ्क्षसह, एचसी अशोक कुमार व राजेश कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार तथा चालक ईएसआई शमशेर सिंह की टीम गश्त के दौरान कबूतर चौक के पास पहुंची थी। एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि नरेश कुमार उर्फ नेशा निवासी कैथल गांजा फूल पत्ती बेचने का धंधा करता है। वह अब काठ मंडी में पुल के नीचे किसी को गांजा फूल पत्ती देने के लिए खड़ा है।
इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार की और काठ मंडी के पास पुल के नीचे पहुंचे। वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने उस व्यकि्त को काबू कर लिया। जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेश कुमार निवासी जाखौली अड्डा सैंसी बस्ती कैथल बताया। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक किलो 600 ग्राम गांजा फूल पत्ती बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20-बी के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में भेज दिया। मामले में कुल 12 गवाह पेश किए गए। एडीजे संगीता राय सचदेव ने दोनों पक्षों को गौर से सुना तथा नरेश को गांजा फूल पत्ती का धंधा करने का दोषी पाया। अपने 34 पन्नों के फैसले में अदालत ने उसे एक साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/नरेश/संजीव