संपत्ति कर निपटान योजना ‘सुनियो 2.0’ शुरू, पुराने बकाये पर मिलेगी छूट
नई दिल्ली, 29 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत देने के लिए ‘सुनियो 2.0–वन प्लस सेवन’ संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 शुरू की है। योजना 29 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। महापौर प्रवेश वाही ने करदाताओं से निर्धारित अवधि में योजना का लाभ उठाने की अपील की।
निगम के अनुसार, योजना के तहत करदाताओं को वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा। निर्धारित राशि का भुगतान करने पर वित्त वर्ष 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित संपत्ति कर का बकाया, ब्याज और जुर्माना योजना की शर्तों के तहत माफ किया जाएगा।
योजना में पांच लाख रुपये या उससे अधिक की कुल कर देयता वाले करदाताओं को निर्धारित शर्तों के तहत समान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, गलत एसएपीटीआर में दर्ज जानकारी में योजना की अवधि के दौरान अथवा योजना समाप्त होने के दो माह के भीतर, जो भी पहले हो, सुधार किया जा सकेगा।
न्यायालय में लंबित संपत्ति कर मामलों के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र या वचनबद्धता प्रस्तुत करने के साथ लंबित मुकदमा वापस लेना होगा। साथ ही, मुकदमे के दौरान न्यायालय या निगम को जमा अथवा भुगतान की गई राशि के रिफंड, समायोजन या सेट-ऑफ का दावा नहीं किया जा सकेगा।
करदाताओं की सहायता के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर +91 7065064988 जारी किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करदाता सुविधा एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। निगम के मुताबिक इन शिविरों के जरिए ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, बाजार संगठनों, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की और ट्रेड एसोसिएशनों के सहयोग से करदाताओं को योजना की जानकारी दी जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी