एमसीडी की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के लिए दो अगस्त को होगा मतदान
नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोनों में गठित की जाने वाली 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के निर्वाचन के लिए 2 अगस्त को मतदान होगा। स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 और दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत होने वाले इस निर्वाचन में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
निर्वाचित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग (अनारक्षित), सामान्य महिला और सामान्य एवं अनारक्षित वर्ग के लिए सीटें शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं।
अनुसूचित जाति के लिए हरा, अनुसूचित जाति महिला के लिए हल्का बैंगनी, ओबीसी के लिए पीला, ओबीसी महिला के लिए नारंगी, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीला, दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए हल्का ऑलिव, सामान्य महिला के लिए सफेद तथा सामान्य एवं अनारक्षित वर्ग के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है।
मतदान में भाग लेने के लिए प्रत्येक मतदाता को एमसीडी द्वारा जारी फोटोयुक्त तहबाजारी लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग की मूल प्रति साथ लानी होगी। जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त सीओवी अथवा तहबाजारी लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका सीओवी
या सत्यापित यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) मतदाता सूची में दर्ज है, वे मूल मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
एमसीडी ने सभी जोनल उपायुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
टाउन वेंडिंग कमेटियां स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका के संरक्षण और उनके हितों की सुरक्षा के साथ दिल्ली में सुव्यवस्थित एवं विनियमित स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन समितियों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े विषयों, वेंडिंग योजना के निर्माण, वेंडिंग स्थलों के निर्धारण एवं आवंटन तथा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी