खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4,100 किलो से अधिक मिलावटी खोया-पनीर किया नष्ट

 


नई दिल्ली, 23 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर 4,100 किलोग्राम से अधिक खोया-पनीर जब्त करके नष्ट कर दिया। यह अभियान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देश चलाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि त्योहारों के दौरान दिल्लीवासियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग राजधानी के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की खरीददारी करते हैं। ऐसे में मिलावट के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने खाद्य पदार्थ में मिलावट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और खाद्य सुरक्षा विभाग पूरे त्योहारों के मौसम में गहन प्रवर्तन अभियान चलाता रहेगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते एक महीने के दौरान दिल्ली के प्रमुख बाजार और खाद्य बिक्री केंद्रों पर लगातार प्रवर्तन अभियान चलाया है। इन अभियानों के तहत ओखला सब्जी मंडी, मोरी गेट खोया मंडी, बाग दीवार, संजय मार्केट, छोटी सब्जी मंडी जनकपुरी, मोची मार्केट-शाहदरा, गाजीपुर और झील सहित विभिन्न स्थानों पर खोया, पनीर, छेना और घी की जांच की गई। विभाग की ओर से ऑनलाइन निरीक्षण भी किए गए हैं। इस दौरान खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने और केवल वास्तविक एवं मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों की बिक्री करने की हिदायत दी गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को भी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कार्रवाई की। खारी बावली, ओखला सब्जी मंडी, पूर्वी दिल्ली के झील क्षेत्र और पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी मंडी समेत विभिन्न स्थानों पर जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के दौरान अब तक 4,100 किलोग्राम से अधिक खोया और पनीर ऐसा पाया गया, जिस पर मिलावट का संदेह था। प्रवर्तन कार्रवाई के तहत इस संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया गया।

विभाग को मोरी गेट खोया मंडी में की गई जांच के दौरान खोया के 30 नमूने लिए गए। इनमें से 22 नमूने मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए और निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। यह कार्रवाई त्योहारों के दौरान मिलावटी खोया की बिक्री पर विभाग की सख्त निगरानी को दर्शाती है। इसी तरह पनीर और छेना के अब तक जिन 19 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनमें केवल सात नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि 12 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। विभाग ने जांच में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव