ओ-जोन से जुड़े विषयों पर उच्च न्यायालय का आदेश केवल नए निर्माणों से संबंधित : रेखा गुप्ता

 


नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ओ-जोन से जुड़े विषयों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश केवल नए निर्माणों से संबंधित है। यह आदेश मौजूदा आबादी से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होता।

दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें दिल्ली के दर्जनों पुराने गांवों और 92 कॉलोनियों से ओ-जोन हटाने की समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर समन्वित प्रयास किए जाने का निर्णय हुआ। यह जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट ‘सीएमओ दिल्ली’ पर साझा की गई है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो गांव और कॉलोनियां अभी ओ-जोन में हैं, उनमें पुरानी आबादी में किसी तोड़फोड़ की इजाजत नहीं है। उच्च न्यायालय का आदेश केवल नए निर्माण को लेकर है। बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बारे में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्ट से शीघ्र मुलाकात की जाएगी।

बैठक में सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक अरविंदर सिंह लवली तथा मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खैरवार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव