मतदाताओं के पंजीयन समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष कैंप  का हाेगा आयोजन

 


जगदलपुर, 23 अगस्त (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के पंजीयन हेतु 9-10 एवं 16-17 नवम्बर 2024 को समस्त मतदान केन्द्रों में दो दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2025 की कार्रवाई अंतर्गत अर्हता की तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 तक बूथ लेवल अधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे कर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपन, संशोधन की कार्रवाई की जाएगी एवं 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।साथ ही साथ सभी मतदान केन्द्रों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की प्रकाशित सूची जनसाधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी । ऐसे मतदाता जो जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो और वे किसी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं करा पाये है वे संबंधित मतदान केन्द्रों में 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक मतदान केन्द्रों में जाकर नियत प्ररूप 6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते है। सभी मतदान केन्द्रों में निःशुल्क आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेगें। इस संबंध में अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस दौरान मृत स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते है तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार एवं एक ही विधानसभा में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में परिवर्तन हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन बूथ लेबल आफिसर को प्रस्तुत कर सकते है।

मतदाता अपना नाम जोडने संशोधन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के बेबसाइट https:voters.eci.gov.in में ऑन लाइन आवेदन भी प्रेषित कर सकते है। किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित के कॉल सेन्टर 1950 अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, जगदलपुर के दूरभाष नंबर 07782-222430 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है । विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण उपरान्त अन्तिम मतदाता रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को 6 जनवरी 2025 को प्रत्येक मतदान केन्द्र, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में समस्त नागरिकों के अवलोकन करने हेतु रखा जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे / केशव केदारनाथ शर्मा