संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ज़िले भर में बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाने की कार्रवाई शुरू

 


सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से प्रचार सामग्रियां हटाई जा रही

बेमेतरा, 16 मार्च (हि.स.)। भारत सरकार निर्वाचन आयोग की पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में लोकसभा आम निर्वाचन -2024 की घोषणा की बाद से ही पूरे ज़िले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से आज 16 मार्च से वॉल राइटिंग, पोस्टर, होडिंग, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई शुरू हो गयी। सरकारी, सार्वजनिक संपत्तियों से और निजी संपत्तियों से प्रचार सामग्रियां हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा,बेमेतरा और नवागढ़ के सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसर, नोडल,सहायक नोडल अधिकारियों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चिन्हांकित किए गए जगहों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने की तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिये। अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी एवं एमसीसी नोडल डॉ. अनिल बाजपेयी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से हटाये जा रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल