छात्र से मारपीट पर प्रधान पाठक निलंबित

 

बलरामपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा पांचवीं के छात्र से मारपीट के मामले में जांच के बाद प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में छात्र को बांस की छड़ी से मारने की घटना प्रथम दृष्टया सही पाई गई।

मामले की जांच में छात्र जनक लाल, उसके भाई बाबूलाल, अन्य विद्यार्थियों, शिक्षक उमेश कुमार महंत और प्रधान पाठक विपता राम रवि के बयान लिए गए। इसके साथ ही पंचनामा और स्कूल की दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी की भी जांच की गई।

जांच में सामने आया कि प्रधान पाठक ने कक्षा पांचवीं के छात्र जनक लाल के साथ बांस की छड़ी से मारपीट की थी। जांच के दौरान घटना वाले दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने को लेकर स्कूल की उपस्थिति पंजी में भी विसंगति पाई गई।

जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रधान पाठक का कृत्य बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसे प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार माना गया है।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक विपता राम रवि को निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय