जांजगीर-चांपा में साइबर ठगी पीड़ितों के लिए विशेष सहायता शिविर, 106 लोगों को मिली राहत
जांजगीर-चांपा, 27 जुलाई (हि. स.)। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस ने पहली बार भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार को एक दिवसीय विशेष साइबर सहायता शिविर का आयोजन किया। साइबर थाना जांजगीर में आयोजित इस शिविर में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के 106 साइबर ठगी पीड़ितों की शिकायतों का निराकरण किया गया।
इस दौरान कुल 8 लाख 98 हजार 310 रुपये की राशि वापसी के लिए प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में आयोजित शिविर में जांजगीर-चांपा जिले के अलावा शक्ति, कोरबा और बलरामपुर जिले से भी साइबर ठगी के पीड़ित पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें कानूनी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई।
शिविर में भारत सरकार की नई व्यवस्था के तहत ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई की गई। फ्रॉड की राशि खाते में आने के कारण फ्रिज किए गए खातों को डिफ्रिज कराने के लिए 47 पीड़ितों के आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी कर आगे भेजा गया।वहीं, मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल के माध्यम से 17 पीड़ितों के 77 हजार 310 रुपये वापस कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए। इसके अलावा 50 हजार रुपये से अधिक होल्ड राशि वाले मामलों में 10 पीड़ितों की कुल 8 लाख 21 हजार रुपये की राशि वापसी के लिए न्यायालय भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।
शिविर के दौरान पुलिस ने गुम हुए 20 मोबाइल फोन भी उनके वास्तविक मालिकों को वापस किए। पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जांजगीर-चांपा जिले में कुल 636 गुम मोबाइल बरामद कर वापस किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है।
शिविर के दौरान 1930 हेल्पलाइन और NCRP पोर्टल पर दर्ज साइबर ठगी शिकायतों की समीक्षा की गई। विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराई गई राशि की जांच के बाद पात्र मामलों में राशि वापसी की कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने शिविर में मौजूद नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
पुलिस ने बताया कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल उन पीड़ितों के लिए है जिनके खाते साइबर ठगी की राशि आने के कारण होल्ड या फ्रिज किए गए हैं। वहीं पोर्टल के माध्यम से 50 हजार रुपये से कम होल्ड राशि वाले मामलों में बिना न्यायालय प्रक्रिया के राशि वापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। 50 हजार रुपये से अधिक राशि के मामलों में न्यायालय आदेश आवश्यक होता है।
हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT