निजी संस्थाओं से मतदाताओं की सेवा, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जताया आपत्ति

 




रायपुर, 5 मई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में सात सीटों पर 07 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कांग्रेस ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत कर आपत्ति दर्ज कराया।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 07 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग घोर आपत्ति/शिकायत करती है।

चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव हेतु मतदान केन्द्रों में जो भी आवश्यक व्यवस्था एवं मतदान दलों के सहयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार केवल निर्वाचन आयोग को ही सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गयी है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में सात सीटों पर 07 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था या अन्य व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर सभी पार्टीओ के मध्य आपास में विवाद होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योकि यदि किसी पार्टी के लोग संबधित स्टाल के समक्ष अपने परिचित व्यक्ति के पास चले गये तब ऐसी स्थिति में पोलिंग बूथ के पास शांति भंग होने की संभावनाओ से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चूकिं जिस एजेंसी को व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जायेगी वह एजेंसी किस पार्टी से संबधित है इसका आंकलन निर्वाचन आयोग त्वरित नहीं कर सकती है।

छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 07 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओ को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था आदि हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवा देवांगन, नंदकुमार पटेल, अंकित मिश्रा, बंटी पटेल आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल