15 साल से कम उम्र के बच्चों को गुटका-बीड़ी बेचने पर दुकानदार पर लगेगा 2 हजार रुपये अर्थदंड

 


धमतरी, 30 सितंबर (हि.स.)। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम मोहरेंगा को नशामुक्त और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को गुटका, बीड़ी, मंजन, खुला डिस्पोजल और पानी पाउच बेचने वाले दुकानदारों पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। ग्राम सरपंच और ग्राम विकास समिति के सदस्य बुधवार को निर्णयों की जानकारी देने कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा।

पत्र में बताया गया कि गांव में बढ़ती नशाखोरी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के साथ आपसी विवाद भी बढ़ रहे थे। इसे देखते हुए विशेष सभा आयोजित कर ग्रामीणों की सहमति से कई निर्णय लिए गए। गांव में शराब बेचते पकड़े जाने पर 21 हजार रुपये का दंड तथा पकड़वाने वाले को 11 हजार रुपये का इनाम देने का निर्णय लिया गया है। शराब खरीदने या चौक-चौराहे पर शराब पीते पाए जाने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। चौक-चौराहों पर अपशब्द और गाली-गलौज करने पर 5 हजार रुपये, मोहल्ले और गलियों में तेज रफ्तार से बाइक चलाने पर कार्रवाई तथा रात 10 बजे के बाद बेवजह घूमने या चौक-चौराहे पर बैठे रहने पर 5 हजार रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है। धार्मिक आयोजनों जैसे दीपावली, होली, रामायण और मड़ई के दौरान नशे की हालत में उपद्रव करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। गांव में किसी तरह की असामाजिक घटना होने पर तत्काल बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों ने गांव की निगरानी के लिए 21 युवाओं का संगठन भी बनाया है, जो समय-समय पर गांव में निगरानी करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा