अंबिकापुर : शासकीय जमीन नामांतरण घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सहायक ग्रेड-02 पदावनत
अंबिकापुर, 25 मार्च (हि.स.)। सरगुजा जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि के नामांतरण में गंभीर अनियमितता और पद के दुरुपयोग के मामले में सख्त कदम उठाते हुए सहायक ग्रेड-02 अजय कुमार तिवारी पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की है। प्रशासन ने उन्हें पदावनत करते हुए वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम स्तर पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, अजय कुमार तिवारी नजूल शाखा में पदस्थ रहते हुए ग्राम नमनाकला, तहसील अंबिकापुर स्थित खसरा क्रमांक 243/1 की 1.710 हेक्टेयर शासकीय भूमि के नामांतरण में नियमों की अनदेखी कर विधि विरुद्ध तरीके से नामांतरण कराने में संलिप्त पाए गए। इस मामले में देहात थाना गांधीनगर में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत 11 मार्च 2024 को अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण के दौरान यह भी सामने आया कि वे 12 मार्च 2024 से बिना अनुमति के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस पर उन्हें निलंबित कर मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया था। मामले की विभागीय जांच कराई गई, जिसमें जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को प्रमाणित पाया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 और 07 का उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पदावनत कर न्यूनतम वेतन स्तर पर भेज दिया है, जो विभागीय अनुशासन का कड़ा संदेश माना जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह