कोरबा में शासकीय कार्यों में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की कार्रवाई

 

कोरबा, 01 नवंबर (हि. स.)। शासकीय कार्यों में लापरवाही और अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने पर कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने रविवार काे पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारी भैरोताल, प.ह.नं. 40, तहसील दर्री में पदस्थ थे। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पटवारी मिथलेश वर्मा को एक अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी संधारित नहीं करने, किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन और बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का कार्य शुरू नहीं करने, नक्शा बंटाकन एवं अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबित रखने जैसी लापरवाहियों का उल्लेख किया गया था।

इसके अलावा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य पीवी के माध्यम से नहीं किए जाने को भी गंभीरता से लिया गया था। पटवारी ने 5 अक्टूबर को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन कलेक्टर ने उसे संतोषजनक नहीं पाया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पटवारी 13 अक्टूबर से लगातार अपने शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण चक्रवात अर्नब से हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीद से पहले किसानों की समस्याओं के निराकरण से जुड़े कार्य प्रभावित हुए।

शासकीय कार्यों में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी

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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी